१- वैअकतिक व हिंदू अविभाजित परिवार की आयकर सीमा बढ़ी , जो निम्न है :-
अ- पुरुषों की आयकर सीमा १,५०,०००/- से १,६०,०००/- हुई ।
ब - महिलाएं ६५ साल से कम की आयकर सीमा १,८०, ०००/- से १,९०,०००/- हुई ।
स - वरिष्ठ नागरिको ६५ साल से ऊपर की आयकर २,२५,०००/- से २,४०,०००/- हुई।
२- अनुषंगी लाभ कर [Fringe Benefit Tax] वित्तिये वर्ष २००९-२०१० से समाप्त ।
३- कंपनी को छोड़ कर बाकी सभी करदताओ पर अधिभार समाप्त।
४- Section 80DD के अधीन कटौती [ जो कि गंभीर अपन्ग्तग्रस्त आश्रित कि चिकित्सा परिचर्या पर खर्च है] ७५,०००/- से १,००.०००/- हुई।
५- न्यूनतम वैकल्पिक कर [MAT]10% से बढाकर १५% हुआ ।
६- निर्वाचन ट्रस्ट को दान पर १००% कटौती ।
७- स्कूली शिक्षा के पश्चात् सभी व्यावसायिक अध्यनों की शिक्षा ऋणों पर SECTION 80 E के तहत कटौती का छेत्र बढ़ा ।
८- लघु व्यवसायियों, जिनकी बिक्री ४० लाख तक है के लिए (८% की बिक्री = आय) की प्रकल्पित कराधान का विकल्प ।
९- धर्मार्थ संगठनों के अनाम दानों में ५% कुल आय अथवा १ लाख, जो भी अधिक हो, की छोट का प्रावधान ।
१०- Commodity Transaction Tax समाप्त ।
११- ट्रांसपोर्टरों की परिकल्पित आय में वृद्धि :-
अ- भारी वाहन = ५००० प्रति माह ।
ब- अन्य = ४५०० प्रति माह ।
१२- इ अचल संपत्तियों के transfer पर धारा 50-C लागू । चाहे बयनामा पंजीकृत हो अथवा नही।
१३- LLP [ Limited Liability Partnership] पार्टनरशिप की तरह ही tax करी जायेगी ।
१४- अग्रिम आयकर की सीमा ५०००/- से १००००/-भी भी भी,h,भी/- से ३०,००,०००/= हुई ।
१६- धारा 40A(3) के अधीन ट्रांसपोर्टरों को नगद भाढा २००००/- से ३५०००/- हुआ ।
१७- अगर ट्रांसपोर्टर भुगतान करने वाले को अपना PAN देता है तो TDS काटने की आवशयकता नही ।
और
Saturday, July 11, 2009
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