Saturday, July 11, 2009

भारतीय बजट २००९-2010

१- वैअकतिक व हिंदू अविभाजित परिवार की आयकर सीमा बढ़ी , जो निम्न है :-

अ- पुरुषों की आयकर सीमा १,५०,०००/- से १,६०,०००/- हुई ।
ब - महिलाएं ६५ साल से कम की आयकर सीमा १,८०, ०००/- से १,९०,०००/- हुई ।
स - वरिष्ठ नागरिको ६५ साल से ऊपर की आयकर २,२५,०००/- से २,४०,०००/- हुई।

२- अनुषंगी लाभ कर [Fringe Benefit Tax] वित्तिये वर्ष २००९-२०१० से समाप्त ।

३- कंपनी को छोड़ कर बाकी सभी करदताओ पर अधिभार समाप्त।

४- Section 80DD के अधीन कटौती [ जो कि गंभीर अपन्ग्तग्रस्त आश्रित कि चिकित्सा परिचर्या पर खर्च है] ७५,०००/- से १,००.०००/- हुई।

५- न्यूनतम वैकल्पिक कर [MAT]10% से बढाकर १५% हुआ ।

६- निर्वाचन ट्रस्ट को दान पर १००% कटौती ।

७- स्कूली शिक्षा के पश्चात् सभी व्यावसायिक अध्यनों की शिक्षा ऋणों पर SECTION 80 E के तहत कटौती का छेत्र बढ़ा ।

८- लघु व्यवसायियों, जिनकी बिक्री ४० लाख तक है के लिए (८% की बिक्री = आय) की प्रकल्पित कराधान का विकल्प ।

९- धर्मार्थ संगठनों के अनाम दानों में ५% कुल आय अथवा १ लाख, जो भी अधिक हो, की छोट का प्रावधान ।

१०- Commodity Transaction Tax समाप्त ।

११- ट्रांसपोर्टरों की परिकल्पित आय में वृद्धि :-

अ- भारी वाहन = ५००० प्रति माह ।

ब- अन्य = ४५०० प्रति माह ।

१२- इ अचल संपत्तियों के transfer पर धारा 50-C लागू । चाहे बयनामा पंजीकृत हो अथवा नही।

१३- LLP [ Limited Liability Partnership] पार्टनरशिप की तरह ही tax करी जायेगी ।

१४- अग्रिम आयकर की सीमा ५०००/- से १००००/-भी भी भी,h,भी/- से ३०,००,०००/= हुई ।

१६- धारा 40A(3) के अधीन ट्रांसपोर्टरों को नगद भाढा २००००/- से ३५०००/- हुआ ।

१७- अगर ट्रांसपोर्टर भुगतान करने वाले को अपना PAN देता है तो TDS काटने की आवशयकता नही ।


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