Saturday, July 11, 2009

भारतीय बजट २००९-2010

- वैअकतिक हिंदू अविभाजित परिवार की आयकर सीमा बढ़ी , जो निम्न है :-

- पुरुषों की आयकर सीमा ,५०,०००/- से ,६०,०००/- हुई
- महिलाएं ६५ साल से कम की आयकर सीमा ,८०, ०००/- से ,९०,०००/- हुई
- वरिष्ठ नागरिको ६५ साल से ऊपर की आयकर ,२५,०००/- से ,४०,०००/- हुई

- अनुषंगी लाभ कर [Fringe Benefit Tax] वित्तिये वर्ष २००९-२०१० से समाप्त

- कंपनी को छोड़ कर बाकी सभी करदताओ पर अधिभार समाप्त

- Section 80DD के अधीन कटौती [ जो कि गंभीर अपन्ग्तग्रस्त आश्रित कि चिकित्सा परिचर्या पर खर्च है] ७५,०००/- से ,००.०००/- हुई

- न्यूनतम वैकल्पिक कर [MAT]10% से बढाकर १५% हुआ

- निर्वाचन ट्रस्ट को दान पर १००% कटौती

- स्कूली शिक्षा के पश्चात् सभी व्यावसायिक अध्यनों की शिक्षा ऋणों पर SECTION 80 E के तहत कटौती का छेत्र बढ़ा

- लघु व्यवसायियों, जिनकी बिक्री ४० लाख तक है के लिए (% की बिक्री = आय) की प्रकल्पित कराधान का विकल्प

- धर्मार्थ संगठनों के अनाम दानों में % कुल आय अथवा लाख, जो भी अधिक हो, की छोट का प्रावधान

१०- Commodity Transaction Tax समाप्त

११- ट्रांसपोर्टरों की परिकल्पित आय में वृद्धि :-

- भारी वाहन = ५००० प्रति माह

- अन्य = ४५०० प्रति माह

१२- अचल संपत्तियों के transfer पर धारा 50-C लागू चाहे बयनामा पंजीकृत हो अथवा नही

१३- LLP [ Limited Liability Partnership] पार्टनरशिप की तरह ही tax करी जायेगी

१४- अग्रिम आयकर की सीमा ५०००/- से १००००/-भी भी भी,h,भी/- से ३०,००,०००/= हुई

१६- धारा 40A(3) के अधीन ट्रांसपोर्टरों को नगद भाढा २००००/- से ३५०००/- हुआ

१७- अगर ट्रांसपोर्टर भुगतान करने वाले को अपना PAN देता है तो TDS काटने की आवशयकता नही


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